मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा सुविधा प्रदान करेगा निर्वाचन आयोग , निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए जारी किए दो नए निर्देश
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्थाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से दो नए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। इनमें मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा और चुनाव प्रचार से संबंधित नियमों का सरलीकरण शामिल है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किए गए इन निर्देशों के तहत अब मतदाता मतदान केंद्र के ठीक बाहर अपने मोबाइल फोन जमा कर सकेंगे।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को मतदान के दिन होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल बंद (स्विच ऑफ) स्थिति में मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग रखे जाएंगे, जिनमें मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कर सकेंगे।
हालांकि, कुछ मतदान केंद्रों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है। मतदान केंद्र के भीतर मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला निर्वाचन संचालन नियम 49एम सख्ती से लागू रहेगा।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने प्रचार की अनुमति सीमा को भी संशोधित करते हुए मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक सीमित कर दिया है। मतदान दिवस पर इस परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
उम्मीदवार अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के बाहर ही ऐसे बूथ स्थापित कर सकेंगे, जहां से वे अनौपचारिक पहचान पर्ची वितरित कर सकेंगे, यदि मतदाता के पास आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (VIS) न हो।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्तगण डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए नवाचार जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।


