
रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध , खुला पाया गया तो होगा समान जब्त



रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में आगामी धार्मिक पर्वों के मद्देनजर मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। महापौर Meenal Choubey के निर्देश पर निगम प्रशासन ने 20 मार्च को चेट्रीचंड, 27 मार्च को श्रीरामनवमी और 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के दिन मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के परिपालन में जारी किया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी Dr. Tripti Panigrahi ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन तीनों तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए संबंधित जोन में मांस-मटन की दुकानों का लगातार निरीक्षण भी किया जाएगा।
महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार इन पावन पर्वों के दिन यदि किसी होटल या दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया, तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों और होटल संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है, ताकि पर्वों के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखा जा सके।




