उड़ीसा की महुआ शराब का परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार, 18 लीटर शराब जब्त
महासमुंद। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोमाखान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा राज्य निर्मित महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 90 पाउच में कुल 18 लीटर महुआ शराब बरामद की है। मामले में शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल सहित कुल 90 हजार 600 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
पुलिस के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से खरियार रोड, उड़ीसा की ओर से ग्राम नर्रा की तरफ उड़ीसा निर्मित महुआ शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका और उसमें सवार दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली।
पूछताछ में आरोपियों की पहचान बीरू यादव (34) पिता सिजेलाल यादव और ललित नायक (30) पिता आशाराम, दोनों निवासी भटगांव, थाना कोमाखान, जिला महासमुंद के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 90 नग पाउच, प्रत्येक 200 एमएल, कुल 18 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत 3,600 रुपये बताई गई है, बरामद हुई।
पुलिस ने शराब के साथ परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल कीमत 80 हजार रुपये तथा एक मोबाइल फोन कीमत 7 हजार रुपये भी जब्त किया। कुल जब्ती की कीमत 90 हजार 600 रुपये है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 111/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। यह कार्रवाई कोमाखान थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।






