रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी के आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 4 के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जोन के तहत गोलबाजार से लगे तेलीपारा में स्थित हरि ओम बैग हाउस में प्रतिबंधित पॉलीथिन एवं नॉन वुवन बैग पाये जाने पर निगम जोन 4 के जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव द्वारा हरि ओम बैग हाउस के सम्बंधित संचालक पर उन्हें भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए उन पर 20 हजार रूपये का जुर्माना करने की कार्यवाही की गयी. यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सम्पूर्ण भारत गणराज्य में लागू पूर्ण प्रतिबंध का राजधानी के बाजारों में पूर्ण व्यवहारिक पालन करवाने समाजहित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर जिला प्रशासन के दिशा – निर्देश अनुसार राजधानी शहर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में लागू करने अभियान आगे भी निरंतरता से जारी रहेगा.
हरि ओम बैग हाउस में प्रतिबंधित पॉलीथिन एवं नॉन वुवन बैग मिलने पर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग ने 20 हजार रूपये जुर्माना किया
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