वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी जे एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी जे एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी जे एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।
जिसके परिपालन में नवरात्रि त्यौहार के मद्देनजर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्र में स्थित डी जे एवं धुमाल संचालकों की बैठक लेकर संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी जे एवं धुमाल संचालित करने संबंधी जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराये जाने के साथ ही निर्देशो एवं नियमांें का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने की समझाईश दी गई है।
इसी तारतम्य में दिनांक 25.09.2022 को अलग – अलग थाना क्षेत्रों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी जे संचालित करते पाए जाने पर थाना पुरानी बस्ती में 02, सिविल लाईन में 01, सरस्वती नगर में 01 तथा आमानाका में 01 इस प्रकार कुल 05 डी.जे संचालको के विरूद्ध विधिवत कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी जे एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।