रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवा में भर्ती की तैयारी कर रहे अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य शासन ने विभिन्न सेवाओं में आवेदन के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश सभी विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजा गया है।
शासन के निर्णय के अनुसार यह आयु सीमा राज्य शासन के अलावा निगम-मंडल, नगर सैनिकों तथा अन्य सेवाओं के लिए लागू होगी। हालांकि, पूर्व में की गई सेवाओं के आधार पर आवेदकों को आयु सीमा में किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
वहीं, यह निर्णय गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा। यानी पुलिस विभाग में भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और अन्य नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।
सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के कारण सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर गंवा रहे थे।







