रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले तीन महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लागू रहेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को इस कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए विशेष अधिकार दे दिए हैं। यह आदेश 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।
क्यों लिया गया फैसला?
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। त्योहारी सीजन और संवेदनशील हालात को देखते हुए एहतियातन सभी जिला दंडाधिकारियों को NSA की शक्तियां दी गई हैं।
क्या कर सकेंगे कलेक्टर?
इस आदेश के बाद कलेक्टरों को निवारक गिरफ्तारी यानी निवारक निरोध की शक्ति मिल गई है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में लगे कि उसकी गतिविधियां लोक शांति, राज्य की सुरक्षा या जरूरी सेवाओं के लिए खतरा हैं, तो कलेक्टर उसे बिना मुकदमे के हिरासत में लेने का आदेश दे सकते हैं।
हर किसी को पकड़ लिया जाएगा
सरकार ने साफ किया है कि NSA की पावर मिलने का मतलब ये नहीं कि किसी को भी उठा लिया जाएगा। हर मामले में कानूनी प्रक्रिया, सबूत और सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये सिर्फ एक एहतियाती अधिकार है, सजा देने वाला कानून नहीं। यह विशेष अधिकार 31 दिसंबर 2026 तक के लिए ही है। इस अवधि के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा।






