1 अक्टूबर से LPG, SBI ATM, टैक्स, NPS और रेलवे से जुड़े बड़े बदलाव लागू

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1 अक्टूबर से LPG, SBI ATM, टैक्स, NPS और रेलवे से जुड़े बड़े बदलाव लागू

नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ देश में कई महत्वपूर्ण नियम और शुल्कों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनका असर एलपीजी सिलेंडर, बैंकिंग, आयकर, पेंशन और रेलवे से जुड़े ग्राहकों पर पड़ सकता है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में वाहन चालकों के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र से जुड़ा नियम भी लागू किया गया है।

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। प्रमुख शहरों में नई कीमतें इस प्रकार हैं—

शहर नई कीमत पुरानी कीमत बढ़ोतरी
दिल्ली ₹2,810.00 ₹2,747.50 ₹62.50
कोलकाता ₹2,954.00 ₹2,884.00 ₹70.00
मुंबई ₹2,764.50 ₹2,701.00 ₹63.50
चेन्नई ₹2,983.00 ₹2,916.50 ₹66.50

कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट, होटल और कैटरिंग कारोबार की लागत पर असर पड़ सकता है।

e-KYC और LPG सब्सिडी
एलपीजी कनेक्शन के आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या e-KYC से जुड़े नियम भी लागू हैं। जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी के शोरूम या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है।

सरकार के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाना है।

SBI ATM से जुड़े नियम में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

मुफ्त सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे बैंक के ATM से कैश निकासी पर ₹23 प्लस GST और गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन पर ₹11 प्लस GST शुल्क लग सकता है।

इनकम टैक्स की डेडलाइन बढ़ी
आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। वहीं, संबंधित करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

CBDT ने 28 सितंबर को जारी सर्कुलर के जरिए समयसीमा में यह बदलाव किया है।

NPS में शुल्क संरचना बदली
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS और NPS Lite के तहत Point of Presence (POP) के जरिए लिए जाने वाले शुल्कों में बदलाव किया है। संशोधित शुल्क संरचना 1 अक्टूबर 2026 से लागू है।

नई व्यवस्था के तहत POP के माध्यम से NPS में रजिस्ट्रेशन कराने वाले ग्राहक के लिए प्रत्येक PRAN पर ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क निर्धारित किया गया है। यह राशि ग्राहक के खाते से एकमुश्त कटौती के रूप में नहीं ली जाएगी।

रेलवे ने शुरू किया विशेष टिकट चेकिंग अभियान
सेंट्रल रेलवे नेटवर्क पर 1 से 31 अक्टूबर तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कंसेशन टिकट, निर्धारित रिजर्वेशन कोटा, रेलवे पास, ई-पास और PTO के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

यात्रियों को टिकट के साथ निर्धारित मूल पहचान पत्र और पात्रता से जुड़े जरूरी दस्तावेज रखने की सलाह दी गई है।

दिल्ली-NCR में PUC के बिना ईंधन लेने में परेशानी
दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। जिन वाहनों का PUC वैध नहीं है, उन्हें पेट्रोल या CNG भरवाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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