Raipur police – प्रार्थी मोह. रफीक ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.11.22 को शाम करीबन 05.15 बजे उसके चचेरे भाई सुभान खान ने उसे फोन कर बताया कि करीबन 05.00 बजे वह अपने घर में सो रहा था इसी दौरान रेहान खान व्यक्ति उसके घर के अंदर जबरदस्ती प्रवेश कर मेरे पिता की मुखबीरी करता है बोलते हुए उसकी हत्या करने के नियत से अपने पास रखे बटनदार धारदार चाकू से उसके सीने, पेट एवं पीठ पास जानलेवा वार कर चोट पहुंचाकर फरार हो गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 713/22 धारा 452, 307 भादवि. 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
वरिष्ठ अधिकरियों के निर्देशन व थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, पिड़ीत सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर प्रकरण में आरोपी रेहान उल्लाह खान उर्फ को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू एवं 01 नग बुलेट वाहन* को जप्त कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी- रेहान उल्लाह खान उर्फ रेहान पिता जावेद उल्लाह खान उम्र 19 साल निवासी संतोषी नगर श्रद्धानंद स्कूल के पीछे थाना टिकरापारा रायपुर।*