रायपुर पुलिस | प्रार्थी देवेश शर्मा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सड्डू विधानसभा में रहता है तथा गुढ़ियारी स्थित दूध पाउडर एजेंसी पलक ट्रेडर्स में मैनेजर है तथा एजेंसी का हिसाब-किताब रखने का कार्य करता है। वह रोजाना पलक ट्रेडर्स का कैश लेकर एजेंसी के मालिक के शैलेन्द्र नगर स्थित निवास में जाकर देता था। प्रार्थी दिनांक 30.10.2023 के रात्रि करीबन 08.30 बजे पलक ट्रेडर्स को बंद कर दुकान का 70,700/- रूपये बैग में रखकर अपने दोपहिया वाहन सीजी/04/सीजे/1611 में रखकर एजेंसी के मालिक के निवास स्थान जा रहा था, कि रात्रि करिबन 09.00 बजे बैरन बाजार पानी टंकी के सामने पहुंचा था |
उसी समय दोपहिया वाहन सवार 03 व्यक्ति प्रार्थी को पीछे से ओव्हर टेक करते हुए उसकी दोपहिया वाहन को ठोकर मारकर आगे बढ़ गये, जिससे प्रार्थी रोड में गिर गया। प्रार्थी के गीरते ही उक्त दोपहिया वाहन में सवार 03 व्यक्तियों में से 02 व्यक्ति प्रार्थी के पास आकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के पास से रूपये से भरा बैग छिनने लगे, प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखे ब्लेड से प्रार्थी पर वार कर उसके पास रखे पैसे के बैग को लूट कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 435/23 धारा 392, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
लूट की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशंात अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पिताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कोतवाली को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही अज्ञात आरोपियांे द्वारा घटना के दौरान उपयोग किये गये दोपहिया वाहन के संबंध में जानकारी एकत्र करने के साथ ही टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में मुखबीर लगाकर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को घटना में संलिप्त टिकरापारा निवासी ऋतिक केसवानी जो पूर्व में भी लूट के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका था, के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा ऋतिक केसवानी की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ऋतिक केसवानी द्वारा अपने साथी अनुप विश्वास एवं समीर उर्फ मुख्तार खान के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अनुप विश्वास एवं समीर उर्फ मुख्तार खान को भी गिरफ्तार किया गया।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की नगदी रकम 14,700/- रूपये, टिफिन बॉक्स, बैग एवं एजेंसी की चाभी तथा घटना मंे प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक सीजी/04/एनजी/1923 तथा 01 नग ब्लेड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपी ऋतिक केसवानी पूर्व में थाना टिकरापारा से लूट, थाना गंज से हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरणों एवं आरोपी समीर खान थाना आजाद चौक से चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी
- ऋतिक केसवानी पिता चंद्रभान केसवानी उम्र 23 साल निवासी म.नं. आर.-138 आर.डी.ए कॉलोनी बोरिया खुर्द थाना टिकरापारा रायपुर ।
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अनूप विश्वास पिता स्व. बसंत विश्वास उम्र 20 साल निवासी दुर्गा विहार डूंडा थाना टिकरापारा रायपुर ।
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समीर उर्फ मुख्तार खान पिता अब्दुल गफ्फार खान उम्र 25 साल निवासी म.नं. 363 मुस्लिम हाल के पास संजय नगर थाना टिकरापारा रायपुर।
कार्यवाही में निरीक्षक विनीत दुबे थाना प्रभारी कोतवाली, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. अनुप मिश्रा, आर. संदीप सिंह, महिपाल सिंह ठाकुर, संतोष सिन्हा, प्रदीप साहू, अमित घृतलहरे तथा थाना कोतवाली से सउनि गिरीश पाण्डेय एवं आर. सुमित वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।