बिलासपुर: कोल घोटाले मामले में घिरे विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट ने झटका दिया हैं। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। बीते दिनों मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। वही कोर्ट के इस फैसले असर उनकी संभावित उम्मीदवारी पर भी देखने को मिल सकता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा हैं कि कांग्रेस देवेंद्र यादव को बिलासपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती हैं।
गौरतलब है, कि प्रदेश के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ से अधिक के कोल लेवी स्कैम मामले में इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली कोर्ट ने माना था कि, इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनावी खर्च में किया था। जिसके बाद विधायक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट में बहस के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेन्द्र यादव के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है। केवल दूसरे आरोपी यानी सूर्यकांत तिवारी को जानने से वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधी नहीं बन जाते।