Arvind Kejriwal , अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग खारिज, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

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लोकसभा चुनाव को लेकर काउंट डाउन शुरू हो गया है। एक तरफ देश की सियासत में हलचलें तेज हो गईं हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने का मामला भी इन दिनों सियासत में हड़कंप मचा रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट में विवादित शराब नीति मामले में आज 8 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने को लेकर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है।

इस याचिका के तहत दिल्ली हाई कोर्ट से सोमवार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये सब पब्लिसिटी के लिए ये किया जा रहा है। हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। यह याचिका पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। संदीप कुमार की याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आलोचना की। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जिस बेंच ने पहले भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका को भी उसी बेंच के सामने लगना चाहिए। वहीं बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

बता दें कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए यह तीसरी याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने दो जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थीं। संदीप कुमार ने याचिका में दिलाया कि उनके केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की क्षमता पर संदेह है, क्योंकि उन्हें न्यायिक हिरासत में रहते हुए कार्य करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल कानूनी रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे न्यायिक हिरासत में हैं।

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