रामनवमी को लेकर चारों तरफ तैयारियां की जा रही हैं. हर बार की तरह ही राम भक्त बड़े धूम-धाम से रामनवमी को मनाने की तयारी में जुटे हैं, इसी बीच खबर हैं की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकशांति के परीरक्षण हेतु 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के दिन जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों, होटल बारों तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार, रायगढ़ को अपरान्ह 2 बजे से बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।