दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही, सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज करते हुए उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के किया गया था। हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की जमानत याचिका का भी निस्तारण कर उन्हें निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी।
HC ने फैसला सुरक्षित रखा था
हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े ईडी के धनशोधन मामले में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है।


