बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

0
26

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सौम्या ने अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया।

सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले के आरोपों में पिछले दो वर्षों से जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कर रहे हैं। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनकी 50 से अधिक संपत्तियों को जब्त किया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सौम्या चौरसिया पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं, इसलिए अग्रिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।

सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर कोयला परिवहन और खनन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इस घोटाले से जुड़े कई प्रमुख अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है।

यह मामला छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार जांच कर रही हैं और नए सबूत जुटाने का प्रयास कर रही हैं।

 

https://hn24.in/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251218-WA0003.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here