छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अधिकारियों-कर्मचारियों पर शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो में निवेश पर रोक

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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अधिकारियों-कर्मचारियों पर शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो में निवेश पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में सक्रिय ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और फ्यूचर्स-ऑप्शन्स जैसे जोखिमपूर्ण निवेश गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, BTST (Buy Today Sell Tomorrow), क्रिप्टोकरेंसी, और F&O (फ्यूचर एंड ऑप्शन) में लेन-देन को अवचार (कदाचार) माना जाएगा।

 

 

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में उप-नियम (5) के खण्ड (1) के तहत नया उप-खण्ड जोड़ा गया है। इसके तहत अब अधिकारी-कर्मचारी इन गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

हालांकि सरकार ने परंपरागत निवेश विकल्पों को छूट दी है। अधिकारी व कर्मचारी अब भी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश कर सकेंगे, लेकिन केवल दीर्घकालिक निवेश के उद्देश्य से।

यह फैसला राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा बताया जा रहा है।

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