
रायपुर में मांस-मटन विक्रय रहेगा प्रतिबंधित महापौर मीनल चौबे ने दिए निर्देश
रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में डोल ग्यारस (3 सितम्बर) और अनंत चतुर्दशी (6 सितम्बर 2025) को मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।


छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश का पालन करते हुए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह ने आदेश जारी किया है। इसके तहत रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक इन दोनों पर्वों पर आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे तथा अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। महापौर के निर्देश पर यदि किसी होटल या दुकान में मांस-मटन विक्रय पाया गया तो जप्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जाएगी।





