रायपुर पुलिस- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी तारतम्य में दिनांक 14.09.2022 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर थाना खरोरा क्षेत्र के अलग – अलग स्थानों में अवैध रूप से शराब बिक्री व तस्करी करते कुल 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 163 पौवा शराब, नगदी 710 रूपये एवं शराब परिवहन मंे प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है –
01. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 652/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी विकास धीवर पिता प्यारे लाल धीवर उम्र 39 वर्ष निवासी आजाद चैक बुडेरा खरोरा रायपुर एवं पोषन धीवर पिता बिहारी लाल धीवर उम्र 22 साल निवासी ग्राम धीवरा खरोरा रायपुर को अवैध रूप से शराब तस्करी करते गिरफ्तार कर कब्जे से 135 पौवा देशी शराब तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 25,000/- रूपये जप्त किया गया।
02. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 654/22 धारा 34(1) आबकारी के एक्ट के प्रकरण में आरोपी मदन देवांगन पिता स्व0 रामेश्वर देवांगन उम्र 56 साल निवासी केसला खरोरा रायपुर को अपने पान दुकान में अवैध रूप से शराब बिक्री करते गिरफ्तार कर कब्जे से 11 पौवा देशी शराब तथा बिक्री रकम नगदी 510/- रूपये जप्त किया गया।
03. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 655/22 धारा 34(1) आबकारी के एक्ट के प्रकरण में आरोपी राहुल यादव पिता स्व0 सुरेश यादव उम्र 24 साल निवासी ग्राम बुडेरा खरोरा रायपुर को अवैध रूप से शराब बिक्री करते गिरफ्तार कर कब्जे से 17 पौवा देशी शराब तथा बिक्री रकम नगदी 200/- रूपये जप्त किया गया।