कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे 3 माह के लिए जिला बदर
रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जारी आदेश के अनुसार मुस्कान रात्रे को आगामी तीन माह तक रायपुर सहित छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से अवैध गतिविधियों में सक्रिय रही है। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, अवैध गांजा बिक्री समेत 20 से अधिक आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कई बार प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया।
मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है। आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन माह की अवधि के लिए बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।
जिला बदर आदेश से अपराधियों में बढ़ेगा खौफ
पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से अपराधी के प्रभाव क्षेत्र को समाप्त करने और उसके द्वारा संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों में व्याप्त भय का माहौल भी खत्म होगा तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर अवधि के दौरान यदि मुस्कान रात्रे बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसके विरुद्ध अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपराध और नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान जारी
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए अपराधियों एवं नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण और सुरक्षित समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



