रायपुर। नगर निगम जोन क्रमांक-3 के नगर निवेश विभाग ने शंकर नगर वार्ड क्रमांक-30 के गीतांजलि नगर क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर किए गए अतिरिक्त निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम की टीम ने निर्माणाधीन आवासीय भवन के भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल के फ्रंट एमओएस क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण को तोड़ दिया।
नगर निगम के अनुसार, निर्माणकर्ता भवन स्वामी विशाल मेघानी और नीरज मेघानी ने करीब 498 वर्गमीटर भूखंड पर भवन निर्माण की विधिवत अनुमति ली थी। इसके बावजूद करीब 700 वर्गमीटर क्षेत्र में भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल पर निर्माण किया गया। जांच के दौरान फ्रंट एमओएस क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण पाए जाने पर नगर निगम जोन-3 के नगर निवेश विभाग ने संबंधित भवन स्वामियों को नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए तीन नोटिस जारी किए।
नोटिस के बाद भवन स्वामियों की ओर से अतिरिक्त निर्माण को लेकर राजीनामा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। निगम के मुताबिक, फ्रंट एमओएस क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण के मामले में नियमानुसार राजीनामा किया जाना संभव नहीं था। इसके बाद निगम ने संबंधित भवन स्वामियों को फ्रंट एमओएस क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण को स्वयं हटाने के लिए पत्र जारी किया।
निगम के अनुसार, निर्धारित समय में संबंधित निर्माणकर्ता द्वारा अतिरिक्त निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद गुरुवार को कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-3 की जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन में नगर निवेश विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू, उपअभियंता पूनम साहू सहित नगर निगम का अमला और पुलिस प्रशासन का बल मौजूद रहा। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण में स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है तथा नियम विरुद्ध किए गए अतिरिक्त निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।






