निगम जोन 4 ने सिविल लाईन्स में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त कर 4 दुकानदारों पर 7200 रूपये जुर्माना किया, मलमा बाहर सड़क पर फेंकने पर 2 लोगों पर लगाया 7000 रूपये का अर्थदण्ड

रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त  मयंक चतुर्वेदी के आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 4 के जोन कमिश्नर  विनय मिश्रा के निर्देशानुसार जोन स्वास्थ्य अधिकारी  वीरेन्द्र चंद्राकर, जोन स्वच्छता निरीक्षक  सम्राट सोनी की उपस्थितिमें सिविल लाईन्स क्षेत्र में जनशिकायत मिलने पर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने विभिन्न दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण सिंगल यूज प्लास्टिक पर व्यवहारिक प्रतिबंध लागू करवाने की दृष्टि से किया.

इस दौरान केजीएन फिश हाउस में प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर तत्काल उसे जब्त करके 2000 रूपये का जुर्माना जनशिकायत सही पाये जाने पर किया गया, वहीं एक अन्य दुकान राष्टीया आस्ट क्रफ्ट में आकस्मिक निरीक्षण में

प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर उसे तत्काल जब्त कर सम्बंधित दुकानदार पर 5000 रूपये का जुर्माना किया गया है. इसी प्रकार एम. के. चटर्जी पर मलमा बाहर सड़क पर फेंकने पर 5000 रूपये एवं पवन सोनी पर 2000 रूपये का जुर्माना किया गया.

सिविल लाईन्स में दो अन्य दुकानों में प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर उसे तत्काल जब्त करके सम्बंधित दुकानदारों को भविष्य में इसकी पुनरावृति होने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गयी है.

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