माननीय न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. संचालक पर की गई कार्यवाही

0
25

 

रायपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियोंध्थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में दिनांक 28.04.2023 की दरम्यानी रात्रि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत अछोली गांधी चौक में विवाह कार्यक्रम के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर डी.जे. संचालक नंद लाल उर्फ पिन्टु विश्वकर्मा पिता राम कुमार विश्वकर्मा उम्र 26 साल साकिन गांधी चौक अछोली थाना रायपुर के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 04, 05 एवं 15 के तहत् कार्यवाही किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here