थाना तिल्दानेवरा पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 07/08/2023 को रात्रि करीब 08:30 बजे इसके पिताजी लहुलुहान हालत में घर आये जिनके पेट में, दोनो कान के पास चोट लगा था और खून निकल रहा था, पिताजी से पूछने पर बताया कि दिनांक 07/08/2023 को शाम करीब 05:30 बजे शराब खरीदने के लिये देशी शराब दुकान नेवरा गया था जहां से शराब खरीदकर घर वापस आने के लिये लिफ्ट लेने के लिये रोड में पैदल पैदल सिनोधा की ओर जा रहा था कि शाम करीब 06:00 बजे रॉयल रेस्टोरेंट के पास सिनोधा रोड नेवरा में पहुॅचा था उसी समय नेवरा के रहने वाले भरत निषाद और उसका साथी बलराम साहू मो०सा० से इसके पास आकर इसके पास रखे शराब को पीने के लिये मांगने लगे, मना करने पर साला तू हम लोगो को शराब नहीं दे रहा है कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर दोनो हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे तथा इसकी हत्या करने की नियत से बलराम साहू ने इसे कसकर पकड़कर रखा था और भरत निषाद अपने पास रखे किसी धारदार नुकीली वस्तु से इसके पेट में जोरदार मारा जिससे खून निकलने लगा, खून निकलता देखकर दोनो वहां से मोटर सायकल में भाग गये तब यह अपने पेट को गमछा कपड़ा से बांधकर राहगीर से लिफ्ट लेकर घर आना बताया जिस पर प्रार्थी अपने पिताजी को उपचार के लिये खुशी अस्पताल तिल्दा में भर्ती कराना बताया जिसका उपचार जारी है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। दौरान विवेचना के घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार कर भौतिक साक्ष्य एकत्र किया जाकर प्रार्थी व साक्षियों से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपियो का पतातलाश कर मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये जिनसे गवाहों के समक्ष पूछताछ कर मेमो० कथन लेखबद्ध किया गया तथा मेमो० कथनानुसार आरोपी भरत निषाद से घटना में उपयोग किया गया एक धारदार बटनदार नुकीला चाकू जिसमें खून जैसा दाग लगा तथा एक जींस पेट जिसमें खून के दाग धब्बा लगा है जप्त किया गया इसी तरह आरोपी बलराम साहू से घटना में मो०सा० सीडी डीलक्स क्रमांक CG 04 HN 3818 व घटना समय पहने कपड़े एक टी शर्ट जिसमें लगा हुआ जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी भरत निषाद के द्वारा नुकीली धारदार बटनदार चाकू से आहत् को डरा धमकाकर पेट में जोरदार वारकर गंभीर चोट पहुँचाना अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से उक्त धारा पृथक से जोड़ी गई। अपराध सबूत पाये जाने पर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश से केंद्रीय जेल रायपुर भेजा गया।

Check Also

रायपुर रेंज में महिला और अजाक थानों की बैठक, लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश

  रायपुर। आज दिनांक 12 नवंबर 2024 को पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज श्री अमरेश मिश्रा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *