कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने जिले में प्रत्येक माह पीडीएस प्रदाय केन्द्रों एवं पृथक-पृथक उचित मूल्य दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए संयुक्त दल गठित किया है। संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा प्रत्येक माह आबंटित दुकान की जांच कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही वे हर माह अलग-अलग उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन, स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड, सतर्कता समिति बोर्ड, पंजी, कॉल सेंटर बोर्ड, राज्य खाद्य आयोग/जिला शिकायत निवारण अधिकारी बोर्ड, सूचना का अधिकार बोर्ड, राशनकार्ड एवं यूनिट संख्या बोर्ड, वितरण पंजीयन, राशनकार्ड बोर्ड, निरीक्षण पंजी, शिकायत/सुझाव पंजी, निगरानी समिति की बैठक पंजी इत्यादि का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि राशन सामग्री की गुणवत्ता, प्रदाय एवं वितरण में से किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधितों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री रघुवंशी ने सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक माह कम से कम 6 उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण की जिम्मेदारी जिला खाद्य अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम और नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्र बैंक दी है। इसी तरह सभी विकासखण्डों में प्रत्येक माह कम से कम 8 उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण का दायित्व भी अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके तहत कुरूद, धमतरी, नगरी और मगरलोड विकासखण्ड के लिए संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी और सुपरवाईजर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा।
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