रायपुर पुलिस – दिनांक 23.12.2023 को थाना टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित कमल विहार गेट श्रीराम चौक के पास में अवैध रूप से साहिल नागरची एवं टिकेश यादव नामक 02 व्यक्ति शराब विकय कर रहा है कि सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री के.आर. ठाकुर द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जयप्रकाश बढ़ई एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती श्री राजेश चौधरी तथा थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश रावटे टिकरापारा को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक अतुलेश राय, प्रधान आरक्षक 2526 संतोष वर्मा, आरक्षक 2275 अश्वन साहू, 2035 रविन्द्र सिंह, 2001 सुनील पाठक, ध्रुवंशी, 1761 अरुण कुमार ध्रुव, 2397 देवचंद सिन्हा, 1766 विदेशीराम पिस्दा का संयुक्त टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा मय विवेचना कीट के प्राप्त मुखबीर सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही पर मौके के लिए रवाना हुआ रास्ते पर संतोषी नगर चौक के पास मिले दो गवाहो को प्राप्त मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए धारा 160 जा०फौ० का नोटिस तामिल कर हमराह में लेकर मौका कमल विहार गेट श्रीराम चौक बोरियाखुर्द पहुंचा जहां पर दो व्यक्ति सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी को आपस में एक एक छोर को पकडकर श्रीराम चौक कमल विहार गेट के पास पैदल चलते दिखा जिसे रोककर पूछताछ करने पर अपना अपना नाम 01. साहिल नागरची पिता ईश्वर नागरची उम्र 19 साल निवासी शास्वत नगर टिकरापारा कृष किराना स्टोर के पास थाना टिकरापारा रायपुर 02. टिकेश यादव पिता आत्माराम यादव उम्र 19 साल निवासी बाजार पारा धमतरी गंगरेल थाना रूद्री जिला धमतरी छ०ग० का रहने वाले होना बताये जिसके कब्जे में रखे प्लास्टिक बोरी को गवाहो के समक्ष खोलकर चेक करने पर बोरी के अंदर अवैध रूप से रखे देशी प्लेन मदिरा 150 पौवा प्रत्येक पौवा कीमत 80/रु प्रत्येक पौवा में 180-180 एम. एल. भरा हुआ जुमला 27 लीटर शीलबंद कीमती 12,000/रु मिला जिसे उक्त बरामद देशी मदिरा के संबंध में धारा 91 जा०फौ० का नोटिस तामिल किया जो नोटिस के जवाब में कोई दस्तावेज नही होना लिखित में दिये जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का यह कृत्य अपराध सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 706/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण में आरोपियों के कब्जे से देशी प्लेन मदिरा 150 पौवा प्रत्येक पौवा कीमत 80/रु प्रत्येक पौवा में 180-180 एम.एल. भरा हुआ जुमला 27 लीटर शीलबंद कीमती 12,000/रु
गिरफ्तार आरोपी
01. साहिल नागरची पिता ईश्वर नागरची उम्र 19 साल निवासी शास्वत नगर टिकरापारा कृष किराना स्टोर के पास थाना टिकरापारा रायपुर छ०ग०
02. टिकेश यादव पिता आत्माराम यादव उम्र 19 साल निवासी बाजार पारा धमतरी गंगरेल थाना रूद्री जिला धमतरी छ०ग०