कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के विपरीत श्रमिक व कर्मचारियों पर अत्याचार व उनका शोषण करने वाले कारखानों को बख्शा नही जाएगा – मनोज सिंह ठाकुर

0
119

 

 

रायपुर – छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के सदस्य मनोज सिंह ठाकुर को प्राप्त शिकायत अनुसार रोटोकास्ट इंडस्ट्री लिमिटेड रायपुर उरला में श्रमिक व कर्मचारियों के साथ अत्याचार कर उनका शोषण किया जा रहा है श्री ठाकुर को भेजे गये जानकारी तथा कारखाने में चस्पा सूचना की प्रति में रोटोकास्ट इंडस्ट्री लिमिटेड के विभाग प्रमुख ने कारखाने में सूचना चस्पा कर कर्मचारियों को ताकीद किया है,जिसमें लिखा हुआ है कि कारखाने में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सुबह 8:00 से शाम 8:00 बजे तक पूरा समय कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है तथा नियमानुसार छुट्टी देने पर भी रोक लगाई गई है उक्त सूचना पत्र को श्री ठाकुर ने गंभीरता से लेते हुए इसे कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के विपरीत माना है तथा रोटोकास्ट इंडस्ट्री सहित ऐसे मनमानी करने वाले कारखानों पर तत्काल कार्यवाही करने श्रम आयुक्त व सचिव श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन को चस्पा सूचना के साथ पत्र प्रेषित किया है श्री ठाकुर ने बताया कि उनको प्राप्त शिकायत अनुसार उक्त कारखाने में मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, कार्य के घंटे,मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश आदि प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है कारखाना अधिनियम के तहत अधिक से अधिक एक कर्मचारी को अधिकतम 9 घंटे से अधिक कार्य पर नहीं लगाया जाएगा परंतु रोडोकास्ट इंडस्ट्रीज द्वारा मनमाना कृत्य किया जाना यह बताता है कि छत्तीसगढ़ की कुछ फैक्ट्रियां मनमानी कर रही है जिस पर लगाम कसना और मजदूरों के हित में उन पर विधिक कार्रवाई करना आवश्यक है श्री ठाकुर कहा है कि श्रमिकों का शोषण और अत्याचार करने वाले तथा विधि विरुद्ध कृत्य करने वाले ऐसे कारखानों को बख्शा नहीं जाएगा

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here