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NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
मुख्य बिंदु:
- गड़बड़ी के मामले में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में सुनवाई की।
- NTA को नोटिस: कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।
- काउंसलिंग पर रोक नहीं: नीट यूजी की काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है।
- दूसरी याचिका से जुड़ी: याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया गया है।
- अगली सुनवाई की तारीख: मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम परीक्षा की पवित्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब सभी की नजरें 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।