छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव : महापौर और अध्यक्षों का सीधा चुनाव, आरक्षण पर बड़ा फैसला संभव, 15 दिसंबर से आचार संहिता लागू होने की संभावना

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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव : महापौर और अध्यक्षों का सीधा चुनाव, आरक्षण पर बड़ा फैसला संभव, 15 दिसंबर से आचार संहिता लागू होने की संभावना
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव : महापौर और अध्यक्षों का सीधा चुनाव, आरक्षण पर बड़ा फैसला संभव, 15 दिसंबर से आचार संहिता लागू होने की संभावना

 महापौर-अध्यक्ष का चुनाव सीधा होगा
छत्तीसगढ़ में नगर निगम और नगर पालिकाओं के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। शासन ने इसके लिए अध्यादेश तैयार कर लिया है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी।

ओबीसी आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई
छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अपनी सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में निकायों में महापौर, अध्यक्ष, और पार्षदों के आरक्षण की 25% की सीमा हटाने की अनुशंसा की गई है। इससे ओबीसी की सीटों में बदलाव हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन
आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मसौदा तैयार किया गया है। इसे भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

 आचार संहिता की तैयारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 दिसंबर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की घोषणा की है। इसके बाद 15 दिसंबर से आचार संहिता लागू होने की संभावना है।

मतदाता सूची की शुद्धता पर जोर
सभी निकायों को निर्देश दिया गया है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं और सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जाए।

डिप्टी सीएम का बयान
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर शासन और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों पूरी तैयारी में जुटे हैं।

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