Raipur police थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 194/21 धारा 376(ए,बी), 376(2)(च), 376(2)(ड), 377 भादवि. एवं पाक्सो 5(झ)(ड) (ढ)/6 के प्रकरण में आरोपी सौतेले पिता ने अपनी 09 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म किया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। रायपुर पुलिस की थाना तेलीबांधा में पदस्थ उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा द्वारा तत्काल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराकर अपनी देख-रेख में उपचार कराने के साथ ही प्रकरण की मात्र 05 दिवस में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय शुभ्रा पचौरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय पाक्सो रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के *आरोपी को आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त) एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा यूनियन होम मिनिस्ट्री दिल्ली भेजा गया था। जिस पर होम मिनिस्ट्री द्वारा इन्वेस्टिगेशन इन एक्सीलेंस फॉर द ईयर 2022 में उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा को मेड़ल के लिए चुना गया है।
इसके अतिरिक्त भी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा द्वारा 25 से अधिक महिला सम्बन्धी प्रकरणो में विवेचना कर बहुत कम समय में विवेचना पूर्ण करते हुए चालान पेश कर आरोपियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाया गया है।
*यूनियन होम मिनिस्टर मेडल मिलने पर रायपुर पुलिस की उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा को उमनि/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने शुभकामनाएँ दी है ।*