रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन विक्रय पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध , महापौर मीनल चौबे के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में यह निर्णय लिया गया

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रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन विक्रय पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध ,

महापौर मीनल चौबे के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में यह निर्णय लिया गया

 

 

 

रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बुद्ध पूर्णिमा (12 मई 2025) के पावन अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में यह निर्णय लिया गया है।

नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृहों एवं मांस-मटन की दुकानों को बंद रखा जाएगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान से मांस-मटन जब्त किया जाएगा और विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, होटलों में भी मांस परोसे जाने की स्थिति में जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण एवं स्वच्छता निरीक्षकगण अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी कर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे।

महापौर मीनल चौबे ने आमजन से अनुरोध किया है कि वे इस पावन पर्व के अवसर पर प्रशासन का सहयोग करें और धार्मिक सौहार्द्र बनाए रखें।

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