रायपुर दिनांक 03.12.22 को जरिये मुखबीर सुचना प्राप्त हुई की गौरा चौरा यादव पारा रायपुरा में चंदु उर्फ सुरेश मिश्रा नाम का व्यक्ति जो अपने पास अवैध शराब बिक्री करने के लिए रखा हुआ है कि सूचना पर दो स्वतंत्र गवाह बजरंग मानिकपुरी व सागर यादव को मुखबीर की सूचना से अवगत कराया जाकर हमराह पेट्रोलिंग आरक्षक 160 जसंवत शर्मा एवं गवाहो के मौके पर पहूचकर घेराबंदी कर चंदू उर्फ सुरेश मिश्रा पिता राम नेरश मिश्रा उम्र 25 साल पता कैपिटल सिटी फेस 2 म0नं0 32 ब्लाक 03 सडडू विधानसभा थाना
विधानसभा रायपुर हाल पता गौरा चौरा यादव पारा रायपुरा थाना डी डी नगर रायपुर को रंगे हाथ एक प्लास्टिक कि बेारी में बिक्री करने के लिए रखे अवैध शराब देशी मंदिरा प्लेन की शीशी भरी हुई सीलबंद शराब एवं देशी मंदिरा मसाला की सीलबंद शराब भरी हुई शीशी को बरामद किया जाकर समक्ष गवाहो के कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी के कब्जे से प्राप्त अवैध शराब रखने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देने पर कोई वैध दस्तावेज नही होना लेख किया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे देशी मंदिरा प्लेन 180 एम एल वाला पौवा सीलबंद 22 नग जिसकी मात्रा 3.960 ब्लक लीटर किमती 1760 रूपये एंव देशी मंदिरा मसाला वाला पौवा सीलबंद प्रत्येक में 180 एम एल शराब भरा 17 नग जिसकी मात्रा 3.060 ब्लक लीटर किमती 1870 रूपये कुल शराब की मात्रा 7.020 ब्लक लीटर जुमला किमती 3630 रूपये को अवैधानिक होना पाये जाने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहो के जप्त किया गया।
आरोपी की कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से मौके पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को मय जप्तशुदा शराब के लेकर थाना आकर अपराध क्रं. 595/22 धारा 34(2) आब. एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।