प्रार्थी देवेश कुमार साहू ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय में संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व के स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत है।
दिनांक 11.01.23 को संस्कृति एवं पुरातत्व के संचालक के समक्ष एक व्यक्ति उपस्थित होकर अपना नाम तारणदास भारती होना बताने के साथ ही स्वयं को यू.पी. कैडर के 2016 बैच के आई.ए.एस. होना तथा वर्तमान में अपनी पदस्थापना लखनऊ में होना बताया। तारणदास भारती द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया
कि वे एक लोक गायक रहे हैं और एक संस्था चलाते हैं तथा उनकी संस्था को शासन की ओर से आर्थिक सहयोग प्रदाय किया जाए। तारणदास भारती के आवेदन में उनके नाम के साथ आई.ए.एस. अंकित किया गया था जिस पर संचालक को तारणदास भारती पर शक हुआ।
जांच करने पर तारणदास भारती को फर्जी व्यक्ति होना पाया गया जिसने संस्कृति एवं पुरातत्व कार्यालय में पहुंचकर स्वयं को आई.ए.एस. अधिकारी होना बताया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा तारणदास भारती को पकड़कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा संचालक को स्वयं को आई.ए.एस. अधिकारी होना बताना स्वीकार किया गया।
आरोपी तारणदास भारती को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फर्जी लेटर पेड एवं सील जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 30/23 धारा 170 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी – तारणदास भारती पिता प्रेमलाल भारती उम्र 34 साल निवासी ग्राम छेरकापुर थाना पलारी जिला बलौदा बाजार।*