रायपुर। छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडेय ने कहा कि मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की निचली अदालत के फैसले आने तक रोक लगाई है इसलिए जस्टीस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आज देश में आए दिन कुछ न कुछ घटनाए होते जा रही है, आम जनता के अधिकार के लिए राहुल गांधी जी अपनी आवाज तर्क के साथ उठाते थे जिसका लाभ गरीब पीड़ित मजदुर कर्मचारीयों को मिलता था।
मिजोरम मणीपुर, गुड़गांव में पिछले दिनो जो घटनाएं हुई जिसमे कभी लोगों की मृत्यु हुई, तो काफी लोग हता हत हुए ,ऐसे समय में राहुल गांधी का संसद में होना बहुत आवश्यक था,दो साल की सजा के चलते राहुल गांधी जन प्रतिनिधि कानून के दायरे में आ गए जिसके कारण वे पीड़ितों की आवाज़ नही उठा पाए। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया की शिकायत कर्ता पूणेश का मूल सरनेम मादी है ही नहीं उसका सरनेम भूताली है और जिन लोगों का नाम राहुल जी ने लिया है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है उसमें से किसी ने केस नहीं किया।
जबकी मोदी सरनेम वाले देश में 13 करोड़ लोग है जितनी तिव्रता लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यता समाप्त करने में दिखाई उतनी वापस लेने में दिखाते है या नही।
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