बलौदा बाजार, 17 जून – बलौदा बाजार में हुई हिंसा और आगजनी के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के प्रतिवेदन के बाद, कलेक्टर दीपक सोनी ने धारा 144 की मियाद 20 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले 16 जून तक के लिए धारा 144 लागू थी।
10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। भीड़ ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग लगा दी थी, जिसके बाद धारा 144 लागू कर लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब नवपदस्थ एसपी विजय अग्रवाल ने कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपकर धारा 144 बढ़ाने की मांग की थी।
एसपी विजय अग्रवाल ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि घटनास्थल क्षेत्र संवेदनशील है और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित क्षेत्रों को धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। कलेक्टर दीपक सोनी ने इस पर सहमति जताते हुए बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
पूर्व में 10 जून रात्रि 9 बजे से 16 जून मध्यरात्रि 12:00 बजे तक धारा 144 लागू थी। अब 17 जून को शाम 4:00 बजे से 20 जून मध्यरात्रि 12:00 बजे तक नगर पालिका सीमा क्षेत्र बलौदा बाजार में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान रैली या जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के शस्त्रों के साथ सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाने दिया जाएगा। प्रशासनिक कर्तव्यों पर ड्यूटी में तैनात कर्मी शस्त्र धारण कर सकेंगे। इसके अलावा, एक स्थान पर चार लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।